Electoral Bond News: चुनावी बांड पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तगड़ा झटका दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान एसबीआई कल तक सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करे।चुनावी बांड पर समाचार चुनावी बांड विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कोई भी समाधान देने से इनकार कर दिया है।
SBI का किया प्रतिनिधित्व !
Electoral Bond News: वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एसबीआई का प्रतिनिधित्व किया।साल्वे ने अदालत को सूचित किया कि हालांकि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नए चुनाव बांड जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन मुद्दा इस तथ्य में निहित है कि बांड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
पूरी प्रक्रिया को पूर्ववत करने की आवश्यकता होगी जिसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी।हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के बचाव को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि जानकारी केवल कल ही प्रदान की जाए।एसओपी द्वारा यह गारंटी दी गई है कि बांड खरीदार और बांड की जानकारी के बीच कोई संबंध नहीं है।
Electoral Bond News, सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को लगाई फटकार
Electoral Bond News: आप (SBI) कह रहे हैं कि दानदाताओं और राजनीतिक दलों की जानकारी सीलबंद कवर के साथ मुंबई में एसबीआई की मुख्य शाखा में है,” मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा। हमने केवल स्पष्ट प्रकटीकरण के लिए कहा था; हमें आपकी आवश्यकता नहीं थी मिलान प्रक्रिया करने के लिए, जिसमें कुछ समय लगेगा।
Electoral Bond News, जल्द होगी मामले की सुनवाई
Electoral Bond News: सुप्रीम कोर्ट ने Electoral Bond योजना पर रोक लगा दी थी। 15 फरवरी को पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र की इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान एसबीआई बैंक को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक हुई Electoral Bond की खरीद की पूरी जानकारी 6 मार्च तक देने का आदेश दिया था।
SC ने इस योजना को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ सूचना के अधिकार के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है।