National Pension System: अकाउंट में 31 मार्च तक जमा कर दें पैसा, वरना लगेगी पेनाल्‍टी!

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National Pension System: आपको एनपीएस के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर कर का भुगतान करने से छूट दी गई है।1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर, आयकर स्लैब में संशोधन किया गया और नई कर व्यवस्था के तहत एक वित्तीय वर्ष के भीतर मूल छूट स्तर को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया। 

National Pension System: यदि आप पीपीएफ खाते (PPF), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के माध्यम से निवेश करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है।वास्तव में, छोटी बचत योजनाओं के लिए आपको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने खाते में न्यूनतम राशि जमा करने की आवश्यकता होती है।खाता चालू रखने के लिए आपको न्यूनतम बैलेंस रखना होगा।यदि खाताधारक प्रत्येक वर्ष आवश्यक राशि जमा नहीं करता है तो खाता लॉक किया जा सकता है।

National Pension System: चालू वित्तीय वर्ष के लिए आपके सुकन्या समृद्धि, एनपीएस और पीपीएफ खातों में न्यूनतम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 है।प्रशासन ने 2023 के बजट में नए टैक्स ढांचे को और अधिक आकर्षक बना दिया है।1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर, आयकर स्लैब में संशोधन किया गया और नई कर व्यवस्था के तहत एक वित्तीय वर्ष के भीतर मूल छूट स्तर को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया।इसके अलावा, नए कर ढांचे के तहत मानक कटौती भी उपलब्ध है।इसके तहत आपको 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स देने से छूट मिलती है।

National Pension System, लग सकता है जुर्माना ! 

National Pension System: इस मामले में, यह प्रशंसनीय है कि आपने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए नई कर व्यवस्था के तहत अपने करों का भुगतान करना चुना है।इस मामले में, यदि आपने छोटी बचत योजनाओं में निवेश किया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक पिछली कर प्रणाली के तहत करों का भुगतान किया है, तो आपको पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजन (SSY), और एनपीएस जैसी वार्षिक बचत प्राप्त होगी। 

आपको कुछ बचत कार्यक्रमों में किए गए निवेश पर कर छूट का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही आप नई कर प्रणाली चुनें।वास्तव में, इनमें से प्रत्येक खाते में आवश्यक राशि जमा करने में विफल रहने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

सुकन्‍या समृद्ध‍ि योजना

National Pension System: ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अपनी बेटी के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, यह एक अतिरिक्त कर-बचत निवेश विकल्प है।SSY प्रणाली यह निर्धारित करती है कि खाताधारकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा करने होंगे। 

यदि एक वित्तीय वर्ष के भीतर खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किए जाते हैं तो सुकन्या खाते को डिफ़ॉल्ट खाता माना जाता है।योजना के नियमों के तहत किसी भी डिफ़ॉल्ट खाते को परिपक्वता से पहले किसी भी समय पुनर्जीवित किया जा सकता है।डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए, खाते को बहाल करने के लिए 50 रुपये का शुल्क लगता है।

National Pension System 

National Pension System: कुछ टैक्‍सपेयर आयकर अधिनियम की धारा 80सीसीडी(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का निवेश करके टैक्‍स बचाने के लिए एनपीएस खाता खोलते हैं . सेक्‍शन 80सी के तहत 50,000 रुपये के निवेश को 1.5 लाख रुपये की ल‍िम‍िट से ज्‍यादा की अनुमति होती है। 

National Pension System: एनपीएस के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का हर व‍ित्‍तीय वर्ष में कम से कम 1,000 रुपये जमा करना जरूरी होता है. लेक‍िन यद‍ि आपका अकाउंट इनएक्‍ट‍िव है तो आप 500 रुपये जमा करके इसे एक्‍ट‍िव करा सकते हैं. लेक‍िन यहां यह ध्‍यान रखना जरूरी है क‍ि आपको एक व‍ित्‍तीय वर्ष में कम से कम 1000 रुपये जमा कराने होंगे.

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