Tax Saving Tips: यदि आप समझदारी से निवेश करते हैं तो आप 2 लाख रुपये के निवेश पर हर साल 62 हजार रुपये से अधिक आयकर बचा सकते हैं।
विशेष कर लाभ के लिए निवेश कैसे करें ?
Tax Saving Tips: यदि आपने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अपना कोटा पूरा नहीं किया है तो भी आप कर-बचत निवेश कर सकते हैं।यदि आप समझदारी से निवेश करते हैं तो आप 2 लाख रुपये के निवेश पर हर साल 62 हजार रुपये से अधिक आयकर बचा सकते हैं।
इन बचतों के साथ, आपको 15,000 रुपये से अधिक का विशेष कर लाभ प्राप्त होगा, जो केवल तभी उपलब्ध है जब आप उस योजना में भाग लेते हैं जिस पर हम अब चर्चा करेंगे।राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एनपीएस इस कार्यक्रम का नाम है जो करों पर सबसे अधिक पैसा बचाने के लिए प्रतिष्ठित है।
NPS में मिलता है सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट !
Tax Saving Tips: एनपीएस प्रणाली के साथ, आप अपने निवेश पर उच्चतम संभव कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।ऐसा इसलिए है क्योंकि, एक बार जब आप धारा 80C के तहत कर छूट के लिए 1.5 लाख रुपये की वार्षिक निवेश सीमा को पार कर जाते हैं, तो इसमें निवेश करने से आप आगे कर लाभ पाने के हकदार हो जाते हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि आप पूरे 1.5 लाख रुपये की सीमा का उपयोग करने के बाद भी एनपीएस में 50,000 रुपये डालकर धारा 80सीसीडी(1B) के तहत अतिरिक्त राशि काट सकते हैं।ऐसा करके आप सालाना 1.5 लाख रुपये के बजाय 2 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं और टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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टैक्स बेनिफिट का कैलकुलेशन
NPS में सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर आप को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी. अगर अगर आप इनकम टैक्स के सबसे ऊंचे स्लैब में आते हैं, तो 1.5 लाख रुपये पर मिलने वाली ये टैक्स छूट करीब 46,800 रुपये होगी. इसके बाद एनपीएस के टियर 1 (NPS Tier I) अकाउंट में आप हर साल 50 हजार रुपये के अतिरिक्त निवेश पर सेक्शन 80CCD(1B) के तहत भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
इसे मिलाकर आप साल में 15,600 रुपये तक और टैक्स बचा पाएंगे. इस तरह कुल 2 लाख रुपये (1.5 लाख रुपये + 50 हजार रुपये = 2 लाख रुपये) के सालाना निवेश पर आप इनकम टैक्स में 62,400 रुपये (46,800 + 15,600) की बचत कर सकते हैं।
NPS Kya hai ?
Tax Saving Tips: भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) नामक एक पेंशन योजना शुरू की गई थी।इस कार्यक्रम का लक्ष्य सेवानिवृत्ति के बाद स्थिर आय के लिए बेहतर विकल्प देना है।पहली बार एनपीएस के साथ टियर-1 खाते को पंजीकृत करने में कम से कम 5000 रुपये का खर्च आता है।उसके बाद, कम से कम 1000 रुपये का वार्षिक निवेश आवश्यक है।इसके अतिरिक्त, सरकार ने पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की, जो 2013 के पीएफआरडीए अधिनियम के अनुसार एनपीएस के प्रशासनिक कर्तव्यों को पूरा करता है।
निवेश से पहले जानना जरूरी ?
Tax Saving Tips: इसमें निवेश करने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप यह समझें कि एनपीएस पीपीएफ की तरह एक निश्चित आय या गारंटीकृत रिटर्न कार्यक्रम नहीं है।शेयर बाज़ार इस बाज़ार-आधारित प्रणाली के रिटर्न को प्रभावित करता है।इस वजह से, एनपीएस में निवेश करने में कुछ जोखिम होता है, लेकिन इसके बाजार जुड़ाव के कारण उच्च पुरस्कार की संभावना होती है।निवेशकों को इस योजना को निधि देने का निर्णय लेने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता पर विचार करना चाहिए।