EPFO Claim: यदि दिए गए विवरण EPF डेटाबेस में डेटा से मेल नहीं खाते हैं तो दावे को अस्वीकार किया जा सकता है।परिणामस्वरूप, प्रदान किया गया प्रत्येक विवरण ईपीएफओ रिकॉर्ड में पाए गए डेटा के अनुरूप होना चाहिए।
ईपीएफ निकासी अस्वीकृति (EPF Withdrawal Rejection)
EPFO Claim: ईपीएफओ डेटा के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में पीएफ अंतिम निपटान आवेदनों को खारिज किए जाने के प्रतिशत में तेजी से वृद्धि हुई है।इस वजह से, आप अक्सर आपातकालीन स्थिति में अपने स्वयं के फंड से आवश्यक धनराशि जल्दी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक पेंशन योजना है जिसे वास्तव में भारत सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है।कर्मचारी पेंशन फंड (EPF) के सदस्यों को हर महीने अपने वेतन से ईपीएफ खाते में एक निर्धारित राशि का योगदान करना होता है।
EPFO Claim, क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं क्लेम
EPFO Claim: यदि दिए गए विवरण ईपीएफ डेटाबेस में डेटा से मेल नहीं खाते हैं तो दावे को अस्वीकार किया जा सकता है।परिणामस्वरूप, दोबारा जांच करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दावा प्रस्तुत करते समय आपके द्वारा सबमिट की गई सभी जानकारी ईपीएफओ फाइलों में पाए गए डेटा से मेल खाती है।नाम, कंपनी में शामिल होने और छोड़ने की तारीख, ईपीएफ खाताधारक का बैंक खाता, केवाईसी डेटा गायब, बैंक का अधूरा विवरण और उम्र या जन्मतिथि आमतौर पर बेमेल हैं।
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KYC अधूरी कभी न छोड़ें
EPF Claim खारिज होने की सबसे बड़ी वजह गलत KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर आपकी KYC डीटेल अधूरी है, तो ईपीएफओ आपके विदड्रॉल क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए, क्लेम से पहले KYC दुरुस्त रखें।
कहीं नाम बेमेल तो नहीं
EPFO Claim: यदि आपके नाम के तहत कहीं और असंगत जानकारी पाई जाती है, तो दावे को अस्वीकार किया जा सकता है।ईपीएफ रिकॉर्ड में सूचीबद्ध नाम में कहीं न कहीं त्रुटि हो सकती है।आपके बैंक खाते, ईपीएफओ और पैन में दिखाए गए नाम मेल नहीं खा सकते हैं।इस प्रकार, अपना नाम एक बार और हमेशा के लिए पंजीकृत करें।ध्यान रखने योग्य एक और बात यह है कि यदि आपने अपना नाम और पैन बैंक में अपडेट करा लिया है तो आपको अपने दावे के साथ पुराना चेक जमा नहीं करना चाहिए।पुराने चेक पर अभी भी आपका पुराना नाम होगा।परिणामस्वरूप, नए नाम के साथ एक नया चेक लिखा गया है।
जन्मतिथि में कुछ बेमेल तो नहीं
EPFO Claim: जन्मतिथि में भी बेमेल हो सकता है, ऐसे में क्लेम खारिज हो सकता है। इसलिए, किसी को या तो ईपीएफओ रिकॉर्ड में या आधार रिकॉर्ड में जन्मतिथि को सही करना जरूरी होगा, ताकि दोनों दस्तावेजों में जन्मतिथि मेल खाती है।
UAN को आधार से लिंक करें
EPFO Claim:अगर आपका आधार, UAN से लिंक नहीं होगा तो आपका क्लेम EPFO की ओर से खारिज कर दिया जाएगा. ऐसे में आपको आधार से अपने UAN को लिंक कर देना चाहिए.