Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की ये कमाल की स्कीम, मात्र 10,000 रुपये के निवेश पर मिलेगा लाखों का रिटर्न, जानें डिटेल

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Post Office Scheme: केंद्र सरकार अनेक लघु बचत कार्यक्रम संचालित करती है।परिणामस्वरूप लोग अधिक धनवान हो रहे हैं।इसके अलावा आप अपने निवेश पर गारंटीशुदा मुनाफ़ा भी पा सकते हैं।आज की पोस्ट में हम एक अनोखी छोटी बचत योजना पर चर्चा करेंगे।पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसी का नाम है।

डाकघर द्वारा उत्कृष्ट रिटर्न प्रदान किया जाता है।इसके अलावा, आयकर संहिता की धारा 80C के तहत, इस कार्यक्रम के तहत बनाए गए खाते में जमा राशि कटौती योग्य है।इसका मतलब यह है कि आप टैक्स भी बचा सकते हैं।पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियस वेबसाइट के मुताबिक, एनएससी स्कीम में रिटर्न की बात करें तो बता दें अगर आप 10 हजार रुपये का निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर लाखों का रिटर्न मिलता है।

Post Office NSC Scheme में कौन खुलवा सकता है खाता

Post Office NSC Scheme: आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कोई भी व्यक्ति सिग्नल खाता बना सकता है।एक संयुक्त खाता तीन व्यक्तियों द्वारा खोला जा सकता है यदि वे यही चाहते हैं।इतना ही नहीं, बल्कि यदि आप किशोर हैं तो वह आपकी ओर से एक खाता भी खोल सकता है। 

निवेश पर रिटर्न से सावधान रहें ! 

Post Office NSC Scheme: इसके अलावा, कोई नाबालिग या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति डाकघर एनएससी योजना के तहत खाता खोल सकता है।निवेश पर रिटर्न से सावधान रहें।आप पोस्ट ऑफिस एनएससी में कम से कम 1000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे आप 100 के गुणक में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश प्रतिबंधित नहीं है।जो विशेषता इसे अद्वितीय बनाती है वह यह है कि यह योजना कई खाते खोलने की अनुमति देती है।

इस स्कीम में जमा की गई रकम के लिए 5 सालों का लॉक इन पीरियड है। यानि कि आपको मैच्योरिटी रकम 5 सालों के बाद मिलेगी। खाते को स्पेशल परिस्थितियों में क्लोज कराया जा सकता है। जैसे कि सिंगल खाता या फिर ज्वाइंट खाते में किसी एक या सभी खाताधारकों की मौत होने पर खाते को क्लोज कराया जा सकता है।

खाते को ट्रांसफर करने की मिलती है सुविधा

Post Office NSC Scheme: नेशनल सेविंग स्कीम के तहत एक शक्स से दूसरे शख्स को खाता ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियां भी तय कई गई है। जैसे खाताधारक की मौत पर नामित शख्स की मौत होने पर कोर्ट के आदेश पर खाते को गिरवी रखने पर ही खाते को ट्रांसफर किया जा सकता है।

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